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सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार, कहा- न्यायिक दायरे में नहीं आते ऐसे मुद्दे

Byadmin

Feb 6, 2026


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह मामला न्यायिक दायरे में नहीं आता। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ये मुद्दे न्यायिक नहीं हैं। ऐसे मुद्दों पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर विचार करना आवश्यक है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाई कोर्ट की कोलेजियम की सिफारिश अमान्य है क्योंकि वरिष्ठ जज, जस्टिस निशा बानू से विचार-विमर्श किए बिना कोलेजियम ने सिफारिश की थी।गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर, 2025 को जस्टिस बानू का तबादला मद्रास हाई कोर्ट से केरल हाई कोर्ट में करने के लिए अधिसूचना जारी की थी।

कोलेजियम की संरचना थी गलत – रचना श्रीवास्तव

हालांकि, अधिसूचना के बावजूद जस्टिस बानू मद्रास हाई कोर्ट में ही कार्यरत रहीं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से स्मरण पत्र जारी होने के बाद ही उन्होंने दिसंबर में केरल हाई कोर्ट में कार्यभार संभाला। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रचना श्रीवास्तव ने कहा कि कोलेजियम की संरचना गलत थी, क्योंकि जस्टिस बानू उस समय मद्रास हाई कोर्ट की वरिष्ठ जज थीं।

कोलेजियम को उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम केवल आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रधान न्यायाधीश और कोलेजियम के जज किसी भी मामले को संभालने के लिए सक्षम हैं। हमें सलाह देने के लिए धन्यवाद।

पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देने से इन्कार करते हुए कहा, कुछ मत करें। इसे हमारे ध्यान में लाने के लिए बहुत धन्यवाद।

(न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के साथ) 

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