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सुप्रीम कोर्ट का सौतेली बेटी की हत्या मामले में बड़ा फैसला, एक व्यक्ति को किया बरी

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Feb 18, 2026


पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छह वर्षीय सौतेली बेटी की हत्या के आरोपित व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को मंगलवार को रद कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने जांच में गड़बड़ी और अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की विफलता का हवाला देते हुए यह आदेश सुनाया।

जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अंकिता शर्मा की सटीक तैयारी और जांच में गड़बड़ी के बावजूद कुशलतापूर्वक और उत्साह के साथ मामले की पैरवी करने के लिए प्रशंसा की।

पीठ ने कहा, ”हम सरकारी वकील की सराहना करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे अवलोकन के लिए संपूर्ण अभिलेखों मूल भाषा और उनके अनुवाद सहित का संकलन तैयार करने का प्रयास किया।’

हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस की गड़बड़ जांच की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण छह साल की बच्ची की हत्या के मामले में कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, जहां असली अपराधी बिना सजा के बच गया और उसके सौतेले पिता को महज अनुमानों के आधार पर जेल में डाल दिया गया।

जस्टिस चंद्रन ने कहा, हम इस बात से चकित हैं कि यदि जांच वकील की तैयारी के आधे स्तर की भी होती, तो उस बेचारी बच्ची के लापता होने और मृत्यु को लेकर रहस्य सुलझ सकता था।

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