कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव उर्फ हर्षवर्धिनी रान्या और सह-आरोपी तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। राव और राजू दोनों पर सीमा शुल्क अधिनियम की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप हैं।
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और सह आरोपित तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला तीन मार्च को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआइ की उस कार्रवाई से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत रान्या राव से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की गई थीं।
रान्या राव के आवास पर ली गई तलाशी मिला कैश
रान्या राव के आवास पर ली गई तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। राव और राजू दोनों पर सीमा शुल्क अधिनियम की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप हैं, जिनमें सोने के अवैध आयात और तस्करी से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं।
राव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा ने दलील दी कि डीआरआइ ने तलाशी और जब्ती के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने इस आधार पर नरमी बरतने का अनुरोध किया कि राव एक महिला हैं और पहले ही 49 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं।
देश-दुनिया की हर ताज़ा खबर और सटीक जानकारी, हर पल आपके मोबाइल पर! अभी डाउनलोड करें- जागरण ऐप