जिससे अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है तो उन पर एक्शन हो सके। इसमें स्पष्ट किया गया है, नियम को नहीं मानने पर आवंटन तक रद्द किया जा सकता है।
सिर्फ दिखावे के न हों रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
300 स्क्वॉयर मीटर से अधिक की प्रॉपर्टी, जिसमें ग्रुप हाउसिंग भी शामिल हैं उन्हें अपने यहां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक्टिव रखने होंगे। ऐसा न होने पर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ये सिस्टम लगा तो लिए, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है, उन पर कार्रवाई की तैयार की जा रही है।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि जहां सिस्टम ठीक नहीं है, उन्हें 31 मार्च तक ठीक कराना होगा। इसके बाद शुरू हुए निरीक्षण में अगर सिस्टम काम नहीं करता है तो ऐसी प्रॉपर्टी पर नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। जिसमें आवंटन कैंसिल होना तक शामिल है।
ग्रीन एरिया की मेंटिनेंस न होने से सीईओ हुए नाराज
इस मीटिंग में ग्रीन एरिया के मेंटिनेंस के लिए उन्हें अडॉप्ट करने वाली संस्थाओं के काम शुरू करने से सीईओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने इससे जुड़े विभाग को संस्थानों से काम शुरू नहीं होने के जवाब लेने के लिए कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जिन प्रॉपर्टी का ओवर ड्यू है उन्हें नोटिस भेजने के लिए कहा है। तीन नोटिस के बाद भी अगर ड्यू को नहीं चुकाया गया है तो उन पर कार्रवाई के लिए कहा गया है।
नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस वे के डार्क स्पॉट होंगे खत्म
हाल में ट्रैफिक की रिपोर्ट में नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस पर दो डार्क स्पॉट सामने आए थे। जिसमें एक सेक्टर-39 थाना क्षेत्र और दूसरा एक्सप्रेसवे थाने में है। सीईओ ने डार्क स्पॉट को जल्द दूर करने के लिए कहा है। इसके लिए इन पॉइंट पर बेहतर लाइट की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।