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बांग्लादेश के आम चुनाव में दो-तिहाई
से अधिक सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) इस बात पर चर्चा
कर रही है कि नई सरकार कैसे और किससे शपथ लेगी.
बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़,
पार्टी के नेता क़ानूनी पहलुओं की जांच कर रहे
हैं कि संसद की ग़ैर-मौजूदगी में शपथ कैसे और किससे दिलाई जाएगी.
चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार रात बीएनपी के कई शीर्ष नेताओं ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक़ रहमान से मुलाक़ात की.
इसके बाद, पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बीबीसी बांग्ला
को बताया कि वे अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शपथ कैसे और किससे ली जाएगी.
उन्होंने कहा, “अगर राजपत्र जारी हो जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ग़ैर-मौजूदगी में
मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाने की ज़िम्मेदारी तीन दिनों के भीतर दी जा सकती
है. यानी शपथ 17 तारीख़ तक ली जा सकती है.”
बांग्लादेश में पारंपरिक तौर पर
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य उसी दिन राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेते
हैं, जिस दिन सांसद संसद के सदस्य पद की
शपथ लेते हैं.
वर्तमान क़ानून के मुताबिक़, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ दिलाते हैं. अगर ऐसा
संभव न हो, तो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत
व्यक्ति शपथ दिला सकता है.
लेकिन अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसा
करने में असमर्थ हों, तो तीन दिन बाद मुख्य चुनाव आयुक्त
शपथ दिलाते हैं.