इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़िता को छूने या कपड़े उतारने की कोशिश को दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट ने कासगंज के आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी सम्मन को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट की टिप्पणी: 'महिला का नाड़ा तोड़ना… सिर्फ इतने तथ्य से दुष्कर्म के प्रयास का नहीं बनता मामला'
