• Mon. Sep 22nd, 2025

24×7 Live News

Apdin News

हिंदी चैनलों को उर्दू के उपयोग पर मंत्रालय से कोई नोटिस नहीं, PIB ने बताई सच्चाई

Byadmin

Sep 22, 2025


पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को रविवार को ‘भ्रामक’ करार दिया है, जिनमें कहा गया है कि हिंदी समाचार चैनलों को प्रसारण में उर्दू शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के लिए नोटिस भेजे गए हैं।

पीआइबी फैक्ट चेक यूनिट ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआइबी) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन कानून के तहत एक दर्शक की शिकायत को संबंधित चैनलों को भेज दिया है।

अधिकारी ने दिया स्पष्टीकरण

अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, यह मंत्रालय का कोई निर्देश नहीं है, बल्कि संबंधित चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायत को आगे बढ़ाया गया है। प्रेस सूचना कार्यालय (पीआइबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने हालांकि अपने पोस्ट में बताया है कि संबंधित चैनलों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ता को इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दें और नियमानुसार मंत्रालय को भी उससे अवगत कराएं।

सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुआ एक पत्र

गौरतलब है कि मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों में यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनलों को उनके प्रसारण में अत्यधिक उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी किया है और उन्हें भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

By admin