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हिरासत में मौतें: सुप्रीम कोर्ट का सख़्त सवाल, पूछा- क्या केंद्र सरकार हमें हल्के में ले रही है?

Byadmin

Nov 27, 2025


सुप्रीम कोर्ट

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली हिंसा को व्यवस्था पर धब्बा बताया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 25 नवंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, “अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. यह सिस्टम पर धब्बा है. हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं.”

शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी.

4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है. कोर्ट ने कहा कि इससे साफ़ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी हैं.

कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराज़गी जताई.

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