• Sun. Sep 7th, 2025

24×7 Live News

Apdin News

हेल्थ और लाइफ़ इंश्योरेंस पर जीएसटी हुआ ख़त्म, पॉलिसीहोल्डर्स को कितना फ़ायदा?

Byadmin

Sep 4, 2025


डॉक्टर और मरीज

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, जीएसटी स्लैब को सरल करते हुए केवल दो मुख्य स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू होंगे. 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया गया है.

बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

व्यक्तिगत बीमा, स्वास्थ्य बीमा से लेकर जीवनरक्षक दवाओं तक पर लगने वाले जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है.

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को यह फ़ैसला लिया गया, जो 22 सितंबर से लागू होगा.

जीएसटी में राहत का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके थे. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, “इस साल दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है. हम अगले चरण के यानी नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं.”

By admin