40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को अब चार प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) जैसी संस्थाओं की आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। दृष्टि और श्रवण बाधित बौद्धिक अक्षमता और चलने-फिरने में अक्षम समेत कई श्रेणियों में आरक्षण का प्रावधान है।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र ने कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे पदों की समय-समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। साथ ही दृष्टि बाधित, चलने-फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित व बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण का भी प्रविधान किया गया है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
तीन वर्ष में व्यापक समीक्षा आवश्यक
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