पूराकलंदर क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में आरोपी सपा नेता मोईद खान को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने बुधवार को सुनाया है। वहीं, मुख्य आरोपी राजू खान को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तिथि नियत की गई है।
अभियोजन के अनुसार घटना पूराकलंदर क्षेत्र की है। किशोरी खेत में काम करने गई थी। राजू उसे मोईद खान की बेकरी पर काम करने ले गया। वहां मोईद ने उससे दुष्कर्म किया। राजू ने मोईद खान की मोबाइल से वीडियो बनाई। उसके बाद राजू ने भी दुष्कर्म किया।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसकी तबियत खराब होने पर इसकी जानकारी हुई। किशोरी के मां की तहरीर पर 29 जुलाई, 2024 को पूराकलंदर में राजू खान व मोईद खान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई।