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Bahraich Violence: High Court Gives Relief, Bulldozer Will Not Be Able To Run Before October 23, Supreme Court – Amar Ujala Hindi News Live

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Oct 20, 2024


Bahraich Violence: High Court gives relief, bulldozer will not be able to run before October 23, Supreme Court

बहराइच हिंसा।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर अभी फिलहाल 23 अक्तूबर तक नहीं चल सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को इन घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसमें सभी को तीन दिन का समय दिया गया था। एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 अक्तूबर तक इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। 

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डर में बीता पूरा दिन 

 महसी तहसील के महराजगंज कस्बे में रविवार को पूरा दिन बुलडोजर कार्रवाई के डर में बीता। दिन भर लोग बुलडोजर चलने की आशंका में सहमे रहे हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को लोग जहां खुद दुकान व मकान तोड़ते दिखे थे तो वहीं रविवार को भी यह सिलसिला जारी रहा।

विगत 13 अक्तूबर को दुर्गापूजा के दौरान पत्थरबाजी व रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड की घटना के बाद से महराजगंज कस्बे में सन्नाटा अभी भी पसरा है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया गया था जिसके बाद से कस्बे में हड़कंप की स्थित है। हालांकि बीते दो दिनों में कुछ परिस्थितियां बदली हैं और लोगों की दुकानें खुलने लगी हैं। रविवार को महराजगंज कस्बे की मुख्य बाजार में कई दुकानें बंद रही। वहीं यही हाल कस्बे के अंदर गलियों में स्थित बाजार का भी रहा।

 

 



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