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BJP MLA Mishrilal Yadav Jailed,बिहार: BJP विधायक को 6 साल पुराने केस में भेजा गया जेल, सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील करने आए थे – bihar bjp mla mishrilal yadav jailed in 6 year old assault case

Byadmin

May 22, 2025


दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की मुश्किलें एक पुराने मामले के चलते बढ़ गई हैं। दरभंगा व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला कोर्ट के एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर ने सुनाया। दरअसल, विधायक मिश्रीलाल यादव को 6 साल पुराने एक मारपीट के एक मामले में इसी साल फरवरी में तीन महीने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सजा के लिए 23 मई की तारीख मुकर्रर की थी। इस मामले में बीजेपी विधायक सजा के खिलाफ आज अपील करने पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट ने अपील पर सुनवाई के दौरान उन्हें दो दिन की कस्टडी में जेल भेज दिया।

विधायक का बयान: न्यायालय के आदेश का सम्मान

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा, ‘कोर्ट ने मुझे तीन महीने की सजा सुनाई थी। मैं अपील के लिए कोर्ट आया था, जहां कोर्ट ने मुझे कस्टडी में भेज दिया।’

2019 की घटना, गंभीर आरोप

यह मामला 29 जनवरी 2019 की एक घटना से जुड़ा है। समैला निवासी उमेश मिश्रा ने 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोसाईं टोल के पास मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 अन्य लोगों ने हथियारों के साथ उन्हें घेर लिया। उन्होंने गाली-गलौज की और विरोध करने पर फरसा से हमला किया, जिससे उमेश मिश्रा के सिर में गंभीर चोट आई। सुरेश यादव पर रॉड व लाठी से मारने और 2300 रुपये लूटने का भी आरोप है।

घायल उमेश मिश्रा का इलाज पहले केवटी पीएचसी और बाद में डीएमसीएच में हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच कर 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया और कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया।

कोर्ट का फैसला: दोषी करार, सजा तय

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों और बहस के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दोनों को तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश श्री आर्या की अदालत में सुनाया गया।

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