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Delhi Pollution:दिल्ली-एनसीआर से हटा Grap-3, दूसरे और पहले चरण की पाबंदियां रहेंगी सख्ती से लागू – Grap-3 Removed From Delhi-ncr And Restrictions Imposed Under Phase 2 And 1 Will Remain Enforced

Byadmin

Nov 26, 2025


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने ग्रेप के चरण- तीन के तहत लागू सभी प्रतिबंधों को आज से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। हालांकि चरण-एक और चरण-दो के उपायों को और तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि एक्यूआई दोबारा ‘गंभीर’ स्तर तक न पहुंचे।

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ग्रेप-2 के तहत दिए गए निर्देश


आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक


पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश


इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई


ग्रेप-2 के तहत सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।


इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।


सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।


जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें।


खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।

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