अब कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए नेशनल हाइवे पर सालाना 3,000 रुपये का टोल पास शुक्रवार से लागू हो जाएगा। इस पास के जरिए एक साल में 200 बार तक टोल प्लाजा पार किए जा सकेंगे, वो भी एक ही बार रिचार्ज करने पर।
प्री-बुकिंग की सुविधा शुरू
लॉन्च से पहले ही सरकार ने प्री-बुकिंग की सुविधा दे दी है। इसका लिंक राजमार्ग यात्रा एप पर उपलब्ध है। और एनएचएआई तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी दिया गया है।
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किनके लिए लागू होगा पास
यह पास सिर्फ निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों (जैसे कार, जीप और वैन) के लिए है। इसका मकसद है नेशनल हाइवे पर बिना बार-बार FASTag (फास्टैग) रिचार्ज किए आरामदायक यात्रा की सुविधा देना।
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क्लोज्ड बनाम ओपन टोलिंग सिस्टम
क्लोज्ड टोलिंग (जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) में टोल वसूली सिर्फ एग्जिट प्वॉइंट पर होती है। और एक ट्रिप में एंट्री-एग्जिट दोनों शामिल होते हैं।
ओपन टोलिंग (जैसे दिल्ली-चंडीगढ़) में हर टोल प्लाजा पार करना एक अलग ट्रिप माना जाएगा।
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रीचार्ज और वैधता
अगर साल के भीतर 200 ट्रिप पूरे हो जाएं, तो पास को फिर से रिचार्ज किया जा सकता है। यह पास सिर्फ नेशनल हाइवे (एनएच) और नेशनल एक्सप्रेसवे (एनई) के टोल प्लाजा पर मान्य होगा।
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