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Government On Flight Bomb Hoax Calls,Bomb Hoax Calls: फ्लाइट्स में बम की अफवाह फैलाने वाले सावधान! सरकार ने कर ली है सख्ती से निपटने की तैयारी – modi government planning to put bomb hoax call in no fly list for 5 years and other know what is full planning

Byadmin

Oct 20, 2024


नई दिल्ली: हवाई जहाज में बम की अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय नए सिरे से विचार कर रहा है। मंत्रालय, बीसीएएस (नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो) के पुराने सुझावों पर फिर से गौर कर रहा है। इन सुझावों में अफवाह फैलाने वालों का नाम पांच साल के लिए ‘नो-फ्लाई’ सूची में डालना और ‘एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934’ में बदलाव करना शामिल है। इस एक्ट की जगह ‘भारतीय वायुयान विधेयक, 2024’ लाया गया है जिसे अगस्त में लोकसभा ने पास कर दिया था। इस नए कानून में हवाई जहाज में बम की अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए विशेष प्रावधान होंगे।ऐसी धमकी को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा
हाल ही में उड़ानों में बम होने की कई झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, जिससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय चिंतित है। इसके मद्देनजर मंत्रालय पुराने सुझावों पर नए सिरे से विचार कर रहा है।सूत्रों के मुताबिक, बीसीएएस(BCAS) ने पिछले साल सुझाव दिया था कि हवाई जहाज में बम होने की झूठी खबरों और संदेशों से सख्ती से निपटने के लिए ‘एयरक्राफ्ट एक्ट’ में विशेष प्रावधान शामिल किए जाएं। इसके बाद जुलाई, 2023 में बीसीएएस(Bureau of Civil Aviation Security) ने एक और अहम सुझाव दिया था। उसने डीजीसीए के नागरिक उड्डयन नियमों में संशोधन कर अफवाह फैलाने वालों का नाम पांच साल के लिए ‘नो-फ्लाई’ सूची में डालने की बात कही थी।

मौजूदा नियम सिर्फ उड़ान भरने या उड़ान में सवार होने वाले यात्रियों पर ही लागू होते हैं। ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होते जो यात्री नहीं हैं। साथ ही, नियमों में ‘नो-फ्लाई’ प्रतिबंध की अवधि तय करने का अधिकार एयरलाइन को ही है। बीसीएएस का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों से उड़ान कार्यक्रम और उससे होने वाले नुकसान के साथ-साथ यात्रियों और आम जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं।

होगा सख्त ऐक्शन
बीसीएएस ने सुझाव दिया है कि ‘एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934’ में हवाई जहाज में बम होने की झूठी खबरों के खिलाफ सख्त जमानत और कड़ी सजा सहित विशेष प्रावधानों को शामिल करने से शरारती तत्वों को झूठी खबरें फैलाने या बम की झूठी धमकी देने से रोका जा सकेगा। ‘एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934’ में संशोधन के लिए ‘भारतीय वायुयान विधेयक, 2024’ लाया गया था जिसे इस साल अगस्त में लोकसभा ने पारित कर दिया था। हालांकि, इस विधेयक में हवाई जहाज में बम की झूठी धमकियों से निपटने के लिए बीसीएएस द्वारा सुझाए गए विशेष कानूनी ढांचे को शामिल नहीं किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि इस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए एक सख्त रोक बनाई जा रही है। उन्होंने यह हासिल करने के लिए नियमों और कानून में बदलाव का भी संकेत दिया।

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