बिलासपुर कस्बे में स्थित रामकली कॉलेज ऑफ लॉ के संचालक पर कॉलेज के ही एक प्रोफेसर ने वेतन रोककर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित टीचर ने पुलिस की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में संचालक और कॉलेज पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। शनिवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मनीष कुमार बिलासपुर के रामकली कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्ष 2018 से केस चल रहा
पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि कॉलेज संचालक मनोज भारद्वाज के खिलाफ एक अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी दाखिला करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्ष 2018 से केस चल रहा है। पीड़ित को इस केस की पैरवी के लिए संचालक वेतन रोकने की धमकी देकर प्रयागराज भेजता है। विरोध करने पर कॉलेज से निकालने की धमकी देता है। लॉ कॉलेज होने के बाद भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए मानक अनुसार शिक्षक नहीं है।
वेतन रोका गया
मानसिक प्रताड़ित करने के लिए संचालक गाली गलौज और जाति सूचक शब्द बोलता है। जब पीड़ित ने संचालक पर कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की तो तीन महीने से उनका वेतन रोक दिया गया। थाना पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी कॉलेज संचालक मनोज भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।