Ranveer Allahbadia पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए रणवीर का पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है। असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा उनके खिलाफ जांच पूरी होने की बात कहने के बाद शर्त में ढील दी गई है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए रणवीर का पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा रणवीर के खिलाफ जांच पूरी होने की बात कहने के बाद शर्त में ढील दी है। पीठ ने अल्लाहबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट लौटाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।
एक साथ सभी FIR पर सुनवाई का होगा विचार
शीर्ष अदालत ने अलाहबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से यह भी कहा कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और अगली सुनवाई पर इसे एक जगह लाने की उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी।
पहले गिरफ्तारी से मिली थी राहत
इससे पहले 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अलाहबादिया को एक यूट्यूब शो के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से राहत दी थी और उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन नोडल साइबर पुलिस के जांच अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने 3 मार्च को अलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट “द रणवीर शो” को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह “नैतिकता और शालीनता” बनाए रखे और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाए।
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