11 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान एवं राजद्रोह के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। कोर्ट ने थाना न्यू आगरा से वादी एवं गवाहों के बयानों के संदर्भ में जांच कर आख्या 8 फरवरी 25 को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजवीर सिंह ने वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एवं गवाह राजेंद्र गुप्ता, धीरज एडवोकेट एवं अजय सागर निमेष एडवोकेट के बयान दर्ज किए।
क्या था मामला
फिल्म अभिनेत्री बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी पर भी तल्ख टिप्पणी की थी। इसके विरोध में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के विरुद्ध कोर्ट में वाद दाखिल किया था। वादी अधिवक्ता का कहना है कि किसानों को उन्होंने हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बताया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान किया। जिसके विरोध में 11 सितंबर 2024 को वाद प्रस्तुत किया था।
जारी हो सकते हैं समन
अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत को तीन बार कोर्ट से नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। मगर उनकी ओर से ना तो वह स्वयं और ना ही कोई अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुआ है। इस मामले को अब तक 5 महीने बीत चुके हैं। कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। उनकी ओर से बहस भी पूरी हो चुकी है। गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। मगर कंगना रनौत की ओर से अभी तक कोई भी जवाब दाखिल नहीं हुआ है। उनका कहना है कि 27 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। वे कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ समन जारी कराए जाने की मांग करेंगे।