कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। करीब 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है।
और किस विधेयक के मिली मंजूरी?मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में करीब 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनके पास खाता नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को दो साल के लिए किराया-मुक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी बैंगलोर (आईएफएबी) के लिए देने के प्रस्ताव पर चर्चा की।मंत्रिमंडल ने किन बातों पर की चर्चा?
उन्होंने कहा कि केपीएससी में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।कर्नाटक: होली के रंग में भंग, परीक्षा देने जा रही छात्राओं पर डाला केमिकल वाला कलर; 7 लड़कियां अस्पताल में भर्ती
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