स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्होंने मुंबई में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। अब मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत दे दी है। सुनवाई करते हुए जस्टिस सुंदर मोहन ने माना कि कामरा धमकियों के कारण कोर्ट नहीं जा सकते हैं।
पीटीआई, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने जोक को लेकर विवाद का सामना कर रहे हैं।
अदालत ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी (खार पुलिस) को भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की।
तमिलनाडु के निवासी हैं कामरा
कामरा ने बताया है कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए थे और तब से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है। कामरा ने मुंबई में अपने हालिया शो के दौरान शिंदे पर तीखी टिप्पणियों के कारण परेशानी में पड़ गए और बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
अभिव्यक्ति की आजादी की दलील
- खार पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में उन्होंने उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान कुणाल के वकील ने अदालत ने कहा कि गाने में किसी का नाम नहीं लिया गया है।
- कुणाल की तरफ से कहा गया कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि सटायर और पैरोडी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा हैं। कामरा ने दलील दी है कि जिन लोगों ने होटल में तोड़-फोड़ की, वो सभी बेल पर बाहर हैं।
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