कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में एक स्पेशल बेंगलुरु कोर्ट ने झटका दे दिया है और उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में उन्हें दी गई क्लीन चिट को स्वीकार करने के बजाय उसकी गहन जांच जारी रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में एक स्पेशल बेंगलुरु कोर्ट ने झटका दे दिया है और उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में उन्हें दी गई क्लीन चिट को स्वीकार करने के बजाय उसकी गहन जांच जारी रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिया यह निर्देश
जन प्रतिनिधियों के लिए बने विशेष अदालत ने मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत बी रिपोर्ट पर अपना फैसला टाल दिया, जिसमें सिद्दरमैया को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा
मुडा भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर बी रिपोर्ट के खिलाफ ईडी द्वारा दायर याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा। ईडी और शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस की क्लीन चिट रिपोर्ट को चुनौती देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान जज संतोष गजानन भट ने कहा कि बी रिपोर्ट पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब लोकायुक्त पुलिस पूरी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई तय कर दी।
इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। इससे पहले, लोकायुक्त पुलिस के मैसूर डिवीजन ने सिद्दरमैया और तीन अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी
जांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। इस मामले में सीएम सिद्दरमैया और उनकी पत्नी पार्वती के अलावा उनके साले और जमीन के मालिक देवराजू भी आरोपित हैं।
अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए
हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।यह भी पढ़ें- ईडी ने मुडा जमीन आवंटन मामले में क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती, इस केस में सीएम सिद्दरमैया भी आरोपित
अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए
हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।यह भी पढ़ें- ईडी ने मुडा जमीन आवंटन मामले में क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती, इस केस में सीएम सिद्दरमैया भी आरोपित
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