जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद आज कई टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए। केंद्र सरकार ने दरों में बदलाव के साथ-साथ आम जनता और उद्योग जगत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। कुछ अपवादों को छोड़कर नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। खेल जगत की बात करें तो सरकार ने ये भी बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जैसे अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश सेवाओं पर कितनी जीएसटी देनी होगी? कपड़ा, किसान, परिवहन, बीमा, सेहत, मनोरंजन, ऑटोमोबाइल, कोयला और सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा जगत से जुड़े 18 अहम सवालों के जवाब इस खबर में पढ़िए
- आईपीएल जैसे मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश पर कितनी जीएसटी लगेगी? इस सवाल पर सरकार ने बताया कि जिन जगहों पर टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है, वहां पहले जैसी छूट जारी रहेगी, अगर टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है, तो उस पर 18% की दर से कर लगता रहेगा।
- सिगरेट, बीड़ी, जर्दा और बिना प्रोसेस तंबाकू जैसे उत्पादों पर पुरानी दरें ही जारी रहेंगी। इन पर नई दरें तभी लागू होंगी जब मुआवजा सेस से जुड़े कर्ज और ब्याज पूरी तरह चुका दिए जाएंगे।
- दूध, सौंदर्य सेवाओं, योग, फिटनेस, पेय पदार्थों और खाद्य उत्पादों पर जनता को बड़ी राहत मिली है।
प्लांट-बेस्ड दूध पर क्या होगा असर?
केंद्र सरकार ने बताया कि अब तक अति उच्च तापमान (यूएचटी) दूध पर जीएसटी लगता था, जबकि सामान्य डेयरी दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त था। समान टैक्स व्यवस्था के तहत अब यूएचटी दूध को भी छूट दे दी गई है। वहीं, प्लांट-बेस्ड दूध ड्रिंक्स (जैसे बादाम, ओट्स, राइस मिल्क) पर पहले 18% टैक्स लगता था और सोया मिल्क ड्रिंक पर 12%। अब इन दोनों को लाकर सिर्फ 5% की दर तय की गई है। इससे यह पेय अब ज्यादा सस्ते होंगे।
क्या होगा पेट्रोल/डीजल/CNG/LPG कारों पर नया टैक्स?
इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि अब इन सभी छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बता दें कि पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कार में इंजन 1200cc तक और लंबाई 4000 मिमी तक होता है। वहीं डीडल कार में इंजन 1500cc तक और लंबाई 4000 मिमी तक होती है।
‘बिना अल्कोहल वाले पेय’ पर 40% टैक्स क्यों?
इसके साथ ही सरकार ने बिना अल्कोहल वाले पेय पर लगे 40 प्रतिशत टैक्स को लेकर जवाब दिया। सरकार ने बताया कि इसी तरह के उत्पादों पर समान टैक्स लगाने की नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। इससे गलत वर्गीकरण और कानूनी विवादों को रोका जा सकेगा। इसी वजह से ‘अन्य बिना अल्कोहल वाले पेय पदार्थों’ पर 40% टैक्स लगाया गया है।
खाद्य उत्पादों पर कितना टैक्स?
सरकार ने साफ किया कि जो खाद्य उत्पाद किसी विशेष श्रेणी में नहीं आते, उन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर अलग-अलग दरें लागू होती थीं, जिससे भ्रम और विवाद की स्थिति बनती थी।
‘रोटी-पराठा-पिज्जा ब्रेड’ पर कैसा होगा असर?
जीएसटी लागू होने के बाद से ब्रेड पर तो छूट थी, लेकिन पिज्जा ब्रेड, पराठा, रोटी और परोट्टा जैसी वस्तुओं पर अलग-अलग टैक्स लगता था। ऐसे में अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय ब्रेड को, चाहे वे किसी भी नाम से जानी जाएं, जीएसटी से छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि भले ही कुछ नाम जैसे पराठा, रोटी, पिज्जा ब्रेड उदाहरण के तौर पर दिए गए हों, लेकिन इसका लाभ सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड को मिलेगा।