कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि पैराग्लाइडर ने पर्यटक के साथ केरी पठार से उड़ान भरी थी और वह कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। पुलिस ने बताया कि पैराग्लाइडर की एक रस्सी टूट गई और वे अलग-अलग चट्टानों से टकरा गए। मृतक के हाथ-पैर टूट गए और बाद में उसकी मौत हो गई।
गोवा मेडिकल कॉलेज में रखे गए शव
पुलिस ने बताया कि तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और दोनों को गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शवों को मुर्दाघर में सुरक्षित रख दिया गया है और रविवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
विधायक ने की इलाके में पैराग्लाइडिंग रोकने की मांग
मांड्रेम विधायक जीत अरोलकर ने कहा कि उन्होंने पर्यटन विभाग को केरी पठार पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को रोकने के लिए लिखा है, क्योंकि यह एक खतरनाक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि केरी पंचायत ने भी पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को रोकने का संकल्प लिया है। अरोलकर ने कहा कि पठार पर चार पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर हैं।
बिना परमिशन करा रहे थे पैराग्लाइंडिंग
पुलिस अधीक्षक (एसपी) टीकम सिंह वर्मा ने कहा, ‘हाइक ‘एन’ फ्लाई कंपनी के मालिक शेखर रायजादा के खिलाफ मांड्रेम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना जानबूझकर अपने पैराग्लाइडर पायलट को पर्यटकों के साथ पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दी। वर्मा ने कहा कि यह जानते हुए कि उनके कृत्य से मानव जीवन को खतरा हो सकता है।
गोवा पुलिस ने दर्ज किया केस
एसपी ने कहा कि पैसे कमाने के लिए, रायजादा ने जानबूझकर शिवानी दाबले और नेपाली को वैध लाइसेंस के बिना ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई। वर्मा ने कहा कि मांड्रेम पुलिस ने धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या जिसे हत्या नहीं माना जाता) के तहत मामला दर्ज किया है।