एसवी राजू ने सर्वोच्च न्यायालय से दो हफ्ते का समय मांगा। हालांकि, बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा, “साफ तौर पर कहें तो, जमानत मामलों में जवाब दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती।”
SC: सुप्रीम कोर्ट से फिर नहीं मिली उमर खालिद-शरजील इमाम समेत चार को राहत, जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली