सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग रोकने वालों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है और कार्रवाई योजना मांगी है। सरकार ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। कन्नड़ समूहों ने भाषा पर हासन की टिप्पणी के चलते फिल्म रोकने की धमकी दी थी। हासन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने कमल हासन की नई फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग में अड़चन पैदा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार से कहा कि यह आपका कर्तव्य है कि आप ऐले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो ऐसी धमकियां देते हैं।

क्या है मामला?
इस बीच, पुलिस ने कन्नड़ समर्थक समूहों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कन्नड़ भाषा के बारे में अभिनेता की टिप्पणी को लेकर फिल्म को रोकने की धमकी दी थी। इसके साथ ही अदालत ने कमल हासन को अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगने की बात भी कही है।प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता ने मांफी मांगने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने इस तरह के चलन पर दुख जताया। कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ एक राय के कारण एक फिल्म या एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो को रोक दिया जाना चाहिए?

कौन हैं मूल याचिकाकर्ता?
मूल याचिकाकर्ता महेश रेड्डी ने पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि ‘ठग लाइफ’ की रिलीज को रोका न जाए।
बता दें, यह फिल्म 5 जून को कर्नाटक में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कमल हासन की कन्नड़ भाषा के ‘तमिल से जन्म लेने’ वाली टिप्पणी के कारण विवादों में घिर गई थी। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान कमल हासन द्वारा की गई टिप्पणी के बाद कन्नड़ समर्थक समूहों में रोष फैल गया था।इसके बाद समूहों ने अभिनेता से माफी की मांग की थी। लेकिन, कमल हासन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया है और वह कन्नड़ भाषा का सम्मान करते हैं।
विवाद बढ़ने के बाद कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) समेत कन्नड़ सीनेमाघर निकायों ने कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की स्क्रीनिंग के खिलाफ धमकी दी थी। KFCC ने कहा था कि बिना माफी के फिल्म को कर्नाटक में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा।
SC ने अपने संज्ञान में लिया मामला
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद KFCC ने कहा है कि उसने दबाव में आकर ऐसा किया था और उसे फिल्म की रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें, कमल हासन ने मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी।
राहत देने के बजाय कोर्ट ने एक्टर को फटकार लगाई थी और उनसे माफी मांगने का आग्रह किया था। कोर्ट ने कहा था, “आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं।” लेकिन, अभिनेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कर्नाटक से फिल्म वापस ले ली थी।
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