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Supreme Court:’कल कोई सोसाइटी में भैंस ले आया, तो क्या करेंगे’, आवारा कुत्तों के मामले पर अदालत की टिप्पणी – Supreme Court Stray Dog Case Update Justice Vikram Nath Sandeep Mehta And Nv Anjaria If Want To Take Buffalo

Byadmin

Jan 7, 2026


आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान एक वकील के बयान पर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता वंदना जैन की एक दलील पर टिप्पणी की, ‘जब हम पशु प्रेमियों की बात करते हैं, तो इसमें सभी जानवर शामिल होते हैं। मैं अपने घर में कोई जानवर रखना चाहता हूं या नहीं, यह मेरा विवेक है।’

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘यही बात गेटेड कम्युनिटी पर भी लागू होती है। गेटेड कम्युनिटी में कुत्ते को घूमने देना चाहिए या नहीं, यह समुदाय को तय करना होगा। मान लीजिए, 90 प्रतिशत निवासियों को लगता है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लेकिन 10 फीसदी कुत्ते रखने पर जोर देते हैं। कोई कल भैंस ला सकता है। वे कह सकते हैं कि मुझे भैंस का दूध चाहिए।’

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत गेटेड कम्युनिटी मतदान के जरिए फैसला ले सके। वकील वंदना जैन ने कहा, ‘हम कुत्तों के खिलाफ नहीं हैं। हमें कुत्तों के खतरे और सार्वजनिक सुरक्षा को देखना होगा। 6.2 करोड़ कुत्तों की आबादी है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।’ मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी।

18 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली नगर निगम की ओर से बनाए गए कुछ नियमों को ‘अमानवीय’ बताने वाली आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई में एक वीडियो चलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ‘मानवता आखिर है क्या’।

(खबर अपडेट की जा रही है।)

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