नई दिल्ली: प्रदूषण की वजह से गैस चैंबर बन रही राजधानी में आज से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। हालांकि आज भी कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 14 नवंबर को एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिसपर आज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है ।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कई प्रतिबंध लगाए हैं।
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- दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ग्रैप 3 पहले लागू क्यों नहीं किया? आप लोगों की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे ले सकते हैं ?
- जस्टिस ओका ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब आप हमारी अनुमति के बिना स्टेज 3 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए, स्टेज 4 जारी रहेगा, यही आदेश हम पारित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम बोर्ड के अंत में सुनेंगे।
GRAP-4 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
- ट्रकों पर रोक: दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, सिवाय CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं।
- डीजल गाड़ियों पर रोक: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
- पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- निर्माण कार्य पर रोक: सार्वजनिक निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
- स्कूल बंद: 10वीं और 12वीं को छोड़कर, 11वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं।
क्यों लगाए गए हैं ये प्रतिबंध?
दिल्ली का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और लोगों की सेहत को बचाना है।