यूपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव में खर्च का ब्योरा न देने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है।
जारी की गई नोटिस में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का वार्षिक ब्योरा पेश नहीं किया है। वहीं, इन दलों ने 2019 के बाद लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग किया पर अपने खर्च का ब्योरा नहीं दिया। ऐसे में इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में और लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में अपने खर्च ब्योरा चुनाव आयोग को देना होता है। प्रदेश के 127 दलों ने ब्योरा नहीं दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।