जज के सामने किसे हैं अपना मामला लड़ने का अधिकार?
अभिषा पारिख ने कहा, “अगर आपके पास निर्वासन आदेश है, तो निष्कासन शीघ्र हो सकता है, लेकिन अगर आप पहली बार कार्यवाही में हैं तो आपको न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला लड़ने का अधिकार है।” पारिख ने सलाह दी: “सबसे महत्वपूर्ण- कानूनी सलाह के बिना किसी भी चीज पर हस्ताक्षर न करें! तुरंत किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क करें।”
रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ सबअर्बन लीगल एड क्लिनिक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं-
पहली बार हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए
अगर वे पहले से ही आव्रजन कार्यवाही में नहीं है तो ICE इमिग्रेशन जज के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस (NTA) जारी करेगा। हिरासत में लिए गए लोग कानूनी राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं और बॉन्ड (जमानत) पर रिहाई की मांग कर सकते हैं।
चल रहे इमिग्रेशन मामले में
सक्रिय मामलों वाले हिरासत में लिए गए लोगों की सुनवाई हिरासत केंद्र के पास की अदालत में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे उन्हें सबूत पेश करने और कानूनी चुनौतियों को जारी रखने की अनुमति मिलेगी।
अंतिम निष्कासन आदेश वालों के लिए
मौजूदा निष्कासन आदेश वाले लोगों को शीघ्र निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए तत्काल कानूनी परामर्श की आवश्यकता होगी।
हाल ही में आए लोगों के लिए
कम से कम दो साल तक लगातार रहने का प्रमाण न दे पाने वाले व्यक्तियों को न्यायालय की सुनवाई को दरकिनार करते हुए त्वरित निष्कासन में रखा जा सकता है।
अगर ICE की ओर से रोका जाए तो क्या करें?
अभिषा पारिख ने सुझाव दिया कि अगर किसी को ICE की ओर से रोका जाए तो वह शांत रहे, भागे नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अधिकारियों से पूछें कि क्या आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हां, तो शांति से चले जाएं। आप अधिकारियों से उनका बैज देखने के लिए कह सकते हैं। ICE एजेंट कभी-कभी ‘पुलिस’ लिखी वर्दी पहनते हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो कुछ कहते हैं, उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। शारीरिक रूप से विरोध न करें और बिना अनुमति के सामान न लें।
उन्होंने बताया कि आप अपनी कार, घर, फोन या व्यक्ति की तलाशी लेने से मना कर सकते हैं, जब तक कि ICE के पास न्यायिक वारंट न हो। आपको अपनी आव्रजन स्थिति का खुलासा करने या दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
गिरफ्तार किए जाने पर क्या करें?
अभिषा पारिख ने बताया कि अमेरिकी नागरिकों को नागरिकता का प्रमाण साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास आव्रजन दस्तावेज नहीं हैं तो आप सवालों के जवाब देने से इनकार कर सकते हैं और वकील का अनुरोध कर सकते हैं। ICE आपको केवल नस्ल या जातीयता के आधार पर हिरासत में नहीं ले सकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार के साथ योजना बनाएं और गिरफ्तारी की स्थिति में महत्वपूर्ण फोन नंबर याद रखें। वकील से सलाह लिए बिना कभी भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें। अगर आपको गिफ्तार कर लिया जाता है तो वकील का अनुरोध करें, शांत रहें और कुछ और न कहें।