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‘अग्निवीर नियमित सैनिकों की तरह लाभ का दावा नहीं कर सकते’ केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में और क्या कहा

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May 15, 2026


मुरली नाइक का परिवार

इमेज स्रोत, BBC\Apleshkarkare

इमेज कैप्शन, मुरली नाइक के निधन की खबर के बाद मुंबई का घाटकोपर इलाका शोक में है

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चूंकि अग्निवीर नियमित सैनिकों की समान स्थिति में नहीं हैं, इसलिए युद्ध या सैन्य कार्रवाई में उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार नियमित सैनिकों के समान पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह स्पष्टीकरण ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अग्निवीर मुरली नाइक की मां की याचिका के जवाब में दायर एक हलफ़नामे में दिया.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल, 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मुरली नाइक की मां की याचिका पर जवाब देने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी थी.

केंद्र सरकार ने इसके बाद ज्योतिबाई नाइक द्वारा दायर याचिका के जवाब में 6 मई, 2026 को एक हलफ़नामा पेश किया.

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