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आयुष मलिक बोले- मर्ज़ी से अपनाया इस्लाम धर्म, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया अहम फ़ैसला

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Sep 16, 2026


आयुष मलिक

इमेज स्रोत, Advocate Umar khalid

इमेज कैप्शन, आयुष मलिक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर अपनी स्वतंत्रता बहाल करने की मांग की थी

उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को माना कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म कुबूल किया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयुष मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहाल कर दी है.

जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि आयुष मलिक बालिग हैं और अपने जीवन से जुड़े फ़ैसले लेने में सक्षम हैं.

क़ानूनी मदद देने वाली संस्था एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट (एपीसीआर) ने आयुष मलिक को क़ानूनी सहायता मुहैया कराई थी.

अदालत के सामने आयुष ने कहा कि उन्होंने 2014 में अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाया था और इस फ़ैसले में किसी तरह का दबाव, धमकी, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन नहीं था.

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