दिल्ली में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को अब 1 नवंबर तक राहत मिली है, क्योंकि CAQM ने फ्यूल न देने और जब्त करने की योजना को टाल दिया है।

पहले जारी किए गए निर्देश में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ अभियान 1 जुलाई से शुरू होना था। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले आयोग को चिट्ठी लिखकर इन कदमों को टालने की मांग की थी।
दिल्ली के अलावा ये 5 जिले शामिल
आयोग ने अब फैसला किया कि पुरानी गाड़ियों पर ऐक्शन 1 नवंबर से दिल्ली के साथ NCR के पांच जिलों- गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में एक साथ शुरू किया जाएगा। आयोग के इस आदेश के बाद दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पंपों पर तेल मिलने लगेगा।
31 अक्टूबर तक का दिया समय
इससे पहले दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ अभियान को तब तक रोकने का आग्रह किया था, जब तक कि नंबर प्लेट पढ़कर इनकी पहचान करने वाले ANPR कैमरों को पूरे NCR में नहीं लगा दिया जाता। आयोग ने यह काम पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक समय दिया है। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर डेटाबेस से उम्र, रजिस्ट्रेशन जैसी जानकारी हासिल करते हैं।
पेट्रोल-डीजल पर भी लगा था बैन
इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पहले साफ-साफ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए ले जाएगा उसे न ही पेट्रोल मिलेगा और न ही डीजल दिया जाएगा। वहीं, पेट्रोल पंप वालों को भी इसके लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। हालांकि, इस दौरान कुछ गाड़ियों की जब्ती भी की गई थी।