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कर्नाटक: अमेजन के बिना लाइसेंस वाले गोदामों से 4 लाख की दवाएं जब्त, बेंगलुरु हॉकी क्लब में मिलीं एक्सपायर्ड ड्रिंक्स

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Sep 7, 2026


डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के दो बिना लाइसेंस वाले स्टोरेज गोदामों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹4,02,352 मूल्य की दवाएं जब्त की हैं। विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई नियमों के गंभीर उल्लंघन और बिना वैध ड्रग लाइसेंस के दवाओं के अवैध भंडारण एवं वितरण से जुड़ी सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई।

इस सिलसिले में पहली छापेमारी अनेकल तालुक के थट्टानहल्ली स्थित मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में की गई। राज्य खुफिया शाखा के सहायक औषधि नियंत्रक मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों ने यहां से ₹2,45,352 मूल्य की दवाएं जब्त कीं।

वहीं, दूसरी कार्रवाई देवनहल्ली के एयरोस्पेस स्थित अमेजन केंद्र पर की गई, जहां बैंगलोर ग्रामीण की औषधि निरीक्षक विभा के नेतृत्व में टीम ने बिना लाइसेंस वाले परिसर से ₹1,57,000 की दवाएं बरामद कीं। विभाग ने इसे अवैध दवा भंडारण के खिलाफ त्वरित और समन्वित कार्रवाई बताया है। इस मामले में अमेजन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बेंगलुरु हॉकी क्लब में मिलीं एक्सपायर्ड ड्रिंक्स

औषधि जब्ती के अलावा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी क्षेत्र के तहत आने वाले बेंगलुरु हॉकी क्लब का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को क्लब परिसर में खाद्य सुरक्षा, लेबलिंग, स्वच्छता और कीट नियंत्रण से जुड़े गंभीर उल्लंघन मिले।

निरीक्षण के दौरान क्लब के स्टोर में 40 बोतलें एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स की पाई गईं। इसके साथ ही, वहां रखी सोडा की बोतलों पर एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लेबल नहीं लगे थे।

रिपोर्ट में भोजन पकाने और भंडारण क्षेत्रों में भारी अस्वच्छता दर्ज की गई। अधिकारियों ने रसोई में कीट-पतंगों का प्रकोप पाया, जिससे खाद्य सामग्री के दूषित होने का गंभीर खतरा बना हुआ था।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

इन कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रभाग ने सभी एक्सपायर्ड और गैर-मानक लेबल वाले उत्पादों को तुरंत जब्त कर लिया और क्लब के खाद्य व्यवसाय संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि ये कमियां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों से सीधे जुड़ी हैं। संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण विनियम 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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