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ज्ञानेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को जारी किया नोटिस, क्या कहा?

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Oct 5, 2026


सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों को अभियोजन से मिली छूट की वैधता और मुख्य चुनाव आयुक्त पर चुनाव से जुड़े एकतरफा फ़ैसले लेने के आरोपों पर विचार करने पर सहमति जताई है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सर्वसम्मति के बिना कोई फ़ैसला लेने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग का कोई फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा. एजेंसी के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया.

कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए.

एक याचिकाकर्ता की ओर अदालत में पेश हो रहे सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि एकतरफ़ा फ़ैसलों के कारण मतदाता सूची खुद ही प्रभावित हो गई थी. इस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या अदालत प्रतिवादियों को सुने बिना एकतरफ़ा ऐसा आदेश पारित कर सकती है?

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