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दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, जानिए क्या होते हैं ग्रीन पटाखे

Byadmin

Nov 3, 2026


पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त दी थी.

इमेज कैप्शन, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त दी थी.
सारांश

  • सुप्रीम कोर्ट ने सात और आठ नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 से सात बजे तक और रात आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दे दी है.
  • कोर्ट ने साफ किया कि पटाखों पर पहले जैसा पूरा बैन नौ नवंबर से फिर से लागू होगा.
  • पढ़िए ग्रीन पटाखों पर बीबीसी न्यूज़ हिन्दी का नवंबर 2023 में छपा ये लेख
प्रकाशित

पढ़ने का समय: 3 मिनट

‘ग्रीन पटाखे’ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की खोज हैं जो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं पर इनके जलने से कम प्रदूषण होता है.

नीरी एक सरकारी संस्थान है, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंदर आता है.

ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज़ में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है.

सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50 फ़ीसदी तक कम हानिकारक गैस पैदा होती हैं.

नीरी के चीफ़ साइंटिस्ट डॉक्टर साधना रायलू का कहना है कि इनसे हानिकारक गैसें हम निकलती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा.

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