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दिल्ली दंगों की साज़िश का मामला: उमर ख़ालिद और शरजील इमाम समेत आठ अभियुक्तों की ज़मानत पर फ़ैसला सुरक्षित, अब तक क्या हुआ?

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Jul 10, 2025


नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में भाषण देते उमर ख़ालिद

इमेज स्रोत, Getty

इमेज कैप्शन, नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में भाषण देते उमर ख़ालिद

दिल्ली दंगों की साज़िश से जुड़े यूएपीए मामले में आठ अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (9 जुलाई) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इनमें शरजील इमाम, उमर ख़ालिद, गुलफ़िशा फ़ातिमा, ख़ालिद सैफी, सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान और मीरान हैदर शामिल हैं.

इन सभी पर गैरक़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवाद के आरोप लगे हैं.

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साज़िश रची थी.

वहीं, अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें बिना मुकदमे के पांच साल से जेल में रखा गया है और अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने अदालत से कहा कि मुकदमे में अभी और वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें ज़मानत दी जाए.

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