• Fri. Jul 18th, 2025

24×7 Live News

Apdin News

निमिषा प्रिया को यमन में शरिया क़ानून में ‘क़िसास’ के तहत सज़ा-ए-मौत देने की मांग, जानिए क्या है ये नियम?

Byadmin

Jul 17, 2025


निमिषा प्रिया
इमेज कैप्शन, निमिषा प्रिया (बाएं) और तलाल अब्दो महदी के भाई अब्देल फ़तेह महदी

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली सज़ा-ए-मौत की तारीख़ टली है लेकिन उन्हें माफ़ी दिलाने की कोशिशें अब भी कामयाब नहीं हो सकी हैं.

निमिषा प्रिया को उनके बिज़नेस पार्टनर यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के क़त्ल का दोषी क़रार दिया गया है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है.

साल 2017 में तलाल महदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था. 34 साल की निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद हैं.

16 जुलाई को निमिषा को मौत की सज़ा होनी थी लेकिन ऐन मौक़े पर इसे टाल दिया गया था. हालांकि, उनकी सज़ा की अगली तारीख़ अब तक सामने नहीं आई है. मगर मौत की सज़ा बरकरार है, जिसे टलवाने के लिए भारत सरकार और समाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से प्रयास जारी हैं.

By admin