यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मौत की सज़ा का दिन टलने की ख़बर के बीच बीबीसी अरबी सेवा ने निमिषा प्रिया के पूर्व बिज़नेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी के भाई अब्देल फ़तेह महदी से बात की.
निमिषा, तलाल अब्दो महदी की हत्या की दोषी क़रार दी गई हैं और उन्हें 16 जुलाई को मौत की सज़ा दी जानी थी. हालाँकि भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से अब जानकारी मिली है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को होने वाली उनकी मौत की सज़ा का दिन फ़िलहाल टाल दिया है.
अब्देल फ़तेह महदी ने निमिषा प्रिया के वकील के उन आरोपों से साफ़ इनकार किया जिनमें कहा गया था कि तलाल ने उनका (निमिषा का) शोषण किया और उनका पासपोर्ट अपने कब्ज़े में ले लिया.
साल 2017 में तलाल महदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था. 34 साल की निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद हैं.
उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने महदी को ‘बेहोशी की दवा की ज़्यादा ख़ुराक’ देकर मार डाला और फिर शव के टुकड़े कर दिए.
निमिषा ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था. कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि महदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दीं, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और बंदूक़ से धमकाया.
‘मेरे भाई पर लगाए आरोप ग़लत’
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अब तलाल महदी के भाई अब्देल फ़तेह महदी ने पासपोर्ट जब्त करने और उन्हें धमकाने के दावों को ‘झूठा’ करार दिया है.
अब्देल महदी ने कहा, “ये झूठा दावा है और इसका कोई आधार नहीं है.”
उन्होंने कहा, “साज़िशकर्ता (निमिषा) ने भी इसका ज़िक्र नहीं किया और ना ही ये दावा किया कि उन्होंने (तलाल महदी ने) उनका पासपोर्ट रख लिया था.”
अब्देल ने दावा किया कि उनके भाई तलाल पर ‘निमिषा का शोषण’ करने की बातें महज अफ़वाह हैं.
निमिषा और अपने भाई तलाल के रिश्तों के बारे में अब्देल महदी ने कहा कि दोनों (तलाल और निमिषा) के बीच रिश्ते किसी भी ऐसे दूसरे रिश्ते जैसे सामान्य थे.
अब्देल ने कहा, “उन दोनों ने एक-दूसरे को जाना और फिर उन्होंने एक मेडिकल क्लीनिक के लिए कमर्शियल पार्टनरशिप शुरू की. फिर उनकी शादी हुई और 3-4 साल तक वो इस रिश्ते में रहे.”
उन्होंने आगे कहा, “बड़े अफ़सोस की बात है कि सत्य को झुठलाने की कोशिश हो रही है. हत्या के दोषी को पीड़ित बना कर पेश किया जा रहा है और एक अपराध को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश हो रही है.”
इस मामले में समझौते यानी निमिषा प्रिया को माफ़ी देने के सवाल पर अब्देल ने कहा, “उन्हें माफ़ी देने की कोशिशों पर हमारा मत बिलकुल साफ़ है. हम चाहते हैं कि इस मामले में ‘ख़ुदा का क़ानून’ लागू किया जाए. इससे कम में हम नहीं मानने वाले.”
टाला गया सज़ा का दिन
निमिषा के लिए पहले मौत की सज़ा का दिन 16 जुलाई (बुधवार) मुकर्रर किया गया था.
बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार इमरान क़ुरैशी के मुताबिक़ उनको बचाने के लिए भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने रहे, जिससे यह मौत की सज़ा का दिन फ़िलहाल टल गया है.
मौत की सज़ा होने के बाद निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से इस मामले में सक्रिय होने की गुहार लगाई थी.
इसके बाद सरकार की तरफ़ से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था. हाल के दिनों में सरकार ने प्रयास किए कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के लिए कुछ समय और मिले.
इससे पहले बीबीसी तमिल से बात करते हुए यमन में निमिषा मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी सैमुअल जेरोम ने कहा, “सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है. आज (मंगलवार) के दिन के अंत तक कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है. लेकिन यह मौत की सज़ा रद्द होने की ख़बर नहीं होगी. मौत की सज़ा का दिन सिर्फ़ टाला जाएगा.”
उन्होंने यह भी कहा था कि ‘अब तक महदी के परिवार ने माफ़ी नहीं दी है. अगर वे माफ़ कर देते हैं, तभी मौत की सज़ा रद्द हो सकती है. फ़िलहाल हमारे पास केवल मौत की सज़ा का दिन टालने का विकल्प है, जिससे हमें परिवार से बातचीत के लिए और समय मिलेगा.’
सैमुअल जेरोम ने बीबीसी तमिल को बताया था कि यमन सरकार से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है. हम आधिकारिक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं.
सोमवार, 14 जुलाई को केरल के बेहद सम्मानित और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु माने जाने वाले ग्रैंड मुफ़्ती एपी अबूबकर मुसलियार ने ‘यमन के कुछ शेखों’ से निमिषा प्रिया मामले को लेकर बात की.
सुप्रीम कोर्ट के वकील और काउंसिल के सदस्य सुभाष चंद्रा ने बीबीसी हिंदी को बताया था, “सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्यों ने ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्होंने वहां (यमन) कुछ प्रभावशाली शेखों से बात की.”
चंद्रा ने कहा, “हमें बताया गया है कि एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मृतक के कुछ रिश्तेदारों सहित प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहेंगे.”
मौत की सज़ा क्यों दी गई?
निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई थीं.
निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिज़नेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी.
निमिषा ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था. कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि महदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दीं, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और बंदूक़ से धमकाया.
निमिषा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वह सिर्फ़ बेहोशी की दवा देकर महदी से वापस अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहती थीं लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई.
उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि महदी के परिजन उन्हें माफ़ कर दें. निमिषा के परिजन और समर्थकों ने 10 लाख डॉलर दियाह या ब्लड मनी की पेशकश की है, जिसे महदी के परिवार को दिया जाना है. लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब इस रकम को लेने के एवज़ में महदी परिवार निमिषा को माफ़ कर दे.
यमन के सुप्रीम कोर्ट में याचिका ख़ारिज
साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई. उनके परिवार ने इस फ़ैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में ख़ारिज कर दिया गया.
जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष महदी अल-मशात ने मौत की सज़ा को मंज़ूरी दे दी.
यमन की इस्लामी क़ानूनी व्यवस्था जिसे शरिया कहा जाता है, उसके तहत अब उनके पास सिर्फ़ एक आख़िरी उम्मीद पीड़ित परिवार से बची है. वह चाहे तो ब्लड मनी लेकर उन्हें माफ़ी दे सकता है.
घरेलू काम करने वालीं निमिषा की मां साल 2024 से यमन में हैं और अपनी बेटी को बचाने की आख़िरी कोशिशों में लगी हुई हैं.
उन्होंने यमन में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम को महदी के परिवार से बातचीत के लिए नामित किया है.
‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ नाम का एक समूह जनता से फ़ंड जुटाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है. सैमुअल जेरोम ने बताया है कि महदी के परिवार को 10 लाख डॉलर की पेशकश की गई है.
भारत सरकार ने क्या किया?
बीते साल दिसंबर में निमिषा के परिजनों ने इस मामले में भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की थी.
इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, “हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सज़ा की जानकारी है. हम यह समझते हैं कि प्रिया का परिवार सभी मौजूद विकल्पों की तलाश कर रहा है.”
जायसवाल ने कहा था, “भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है.”
बीते साल दिसंबर में ऐसी मीडिया रिपोर्टें भी सामने आई थीं जिनमें दावा किया गया था कि महदी परिवार के साथ बातचीत कर माफ़ी दिलाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई थी.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित