• Thu. Jun 11th, 2026

24×7 Live News

Apdin News

न्यूज़क्लिक मामले में एफ़आईआर और ईडी जांच रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या-क्या कहा

Byadmin

Jun 11, 2026


प्रबीर पुरकायस्थ को अक्तूबर 2023 में गिरफ़्तार किया गया था

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, प्रबीर पुरकायस्थ को अक्तूबर 2023 में गिरफ़्तार किया गया था

प्रकाशित

पढ़ने का समय: 6 मिनट

दिल्ली हाई कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की एफ़आईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच को रद्द कर दिया है.

लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक़, फ़ैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ‘यह कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों के दुरुपयोग का मामला है.’

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह फ़ैसला 29 मई को दिया था लेकिन यह 10 जून को अपलोड हुआ. इस फ़ैसले में कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफ़आईआर और उसके आधार पर शुरू की गई पीएमएलए की कार्रवाई को रद्द कर दिया.

अदालत ने कहा, “मौजूदा कार्यवाही न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों का मनमाना हमला और दुरुपयोग भी है.”

हाई कोर्ट ने ईडी के दावे को ‘पूरी तरह ग़लत और आधारहीन’ माना.

By admin