पीटीआई, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को फर्जी एनसीसी शिविर में यौन शोषण की शिकार दो लड़कियों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सरकार को उन 21 अन्य लड़कियों को भी एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पीठ ने अधिवक्ता एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया है।
केस सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग
याचिका में घटना की जांच कृष्णागिरी पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सूर्यप्रकाशम ने कहा कि पीड़ितों को केवल अंतरिम मुआवजा दिया गया था। उन्हें जिंदगी भर पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।