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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, ‘लोगों को भारत सरकार का ग़ुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने पर केस किए जा रहे हैं’

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Jul 3, 2026


जस्टिस माधव जामदार

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इमेज कैप्शन, जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की

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पढ़ने का समय: 7 मिनट

‘सरकार के फ़ैसलों का विरोध करना या उसके ख़िलाफ़ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने का वैध आधार नहीं हो सकता.’

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी करते हुए सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के ख़िलाफ़ जारी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर (किसी व्यक्ति को किसी इलाक़े या ज़िले से बाहर रखने/निकालने का आदेश) को रद्द कर दिया.

जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की. पुलिस ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (एसडीपीआई) के महाराष्ट्र महासचिव और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सईद चौधरी को एक साल के लिए मुंबई और आसपास के इलाक़ों से बाहर करने का आदेश दिया था.

जज ने सवाल उठाया कि ‘बीजेपी सरकार मुर्दाबाद’ और ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ जैसे नारे कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं.

उन्होंने देशभर में हाल के परीक्षा पेपर लीक के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शनों का भी ज़िक्र किया. सुनवाई के दौरान जज ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी मंत्री के अधीन काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं.

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