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मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को आरक्षण न मिलने से हज़ारों परिवारों पर क्या असर पड़ेगा?

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Oct 16, 2026


सुप्रीम कोर्ट

इमेज कैप्शन, याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे और हज़ारों परिवार आरक्षण से वंचित हो जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर को मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को बरक़रार रखा, जिसमें कहा गया था कि हिंदू रहते हुए पिछड़े वर्ग के तहत मिले हुए आरक्षण का लाभ किसी को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नहीं मिल सकता.

मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) के नेता जवाहिरुल्लाह ने बीबीसी तमिल को बताया कि इस फ़ैसले से इस्लाम अपनाने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ लेने में मुश्किलें आएंगी और हज़ारों परिवार प्रभावित होंगे.

वहीं, तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहजहाँ ने कहा है कि राज्य सरकार इस्लाम अपनाने वाले लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर करने समेत क़ानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार की अपील ख़ारिज कर दी.

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