प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के डीजीपी को लिखी गई चिट्ठी से जुड़े मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।
पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, सीजेआई ने आज सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कल या परसों इस पर विचार किया जा सकता है।
शिकायत के बारे में पूछे जाने पर विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आरोप राज्य के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से संबंधित हैं। यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। चुनाव के समय इस तरह के मामले गढ़े जा रहे हैं। राज्य में चुनाव होने वाले हैं।