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सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी को पति और सास ससुर से माफ़ी मांगने को कहा

Byadmin

Jul 26, 2025


सुप्रीम कोर्ट

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पति पत्नी में तलाक़ की इजाज़त दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक महिला आईपीएस अधिकारी और उनके परिजनों को उनके पति और सास ससुर से माफ़ी मांगने का आदेश देते हुए तलाक़ की इजाज़त दे दी.

लाइव लॉ के अनुसार, सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वैवाहिक विवाद के दौरान पति और उनके परिजनों के ख़िलाफ़ कई सिविल और आपराधिक केस दायर किए गए थे इससे उन्हें ‘शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना’ झेलनी पड़ी.

सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामलों को रद्द या वापस लिए जाने का आदेश देते हुए तलाक़ की इजाज़त देने के अपने विशेषाधिकार का उल्लेख किया.

चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि वो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वैवाहिक विवाद पर विराम लगाया जा सके.

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