आज सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होने वाली है जिनमें बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का मामला प्रमुख है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की आशंका जताई है। इसके अतिरिक्त जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले और बीएस VI मानक वाले वाहनों से संबंधित मुद्दे पर भी सुनवाई होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार यानी आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में हलचल भरा रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज कई अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच सबसे अधिक चर्चा में बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का मामला रहने वाला है।
आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान बिहार में एसआईआर का आगे का भविष्य तय हो सकता है। इससे पहले इस याचिका में तर्क दिया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। आपके बता दें कि इसके अलावा भी कई मामले में हैं, जिनकी आज शीर्ष कोर्ट में सुनवाई होनी है।
इन मामलों पर भी आज होगी सुनवाई
जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण के अलावा आवास में नगदी मिलने के आरोपों में घिरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की उन्हें दोषी ठहराने वाली आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस हाईप्रोफाइल मामले पर सभी की नजर है।
वहीं, सोमवार को उस जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर नगदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश मांगा गया है। बता दें कि ये जनहित याचिका एक वकील मैथ्यु जे. नेदुंपरा ने दायर की है।
BS VI मानक वाले वाहनों से जुड़े एक मामले पर भी आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई अहम मानी जाती है। हालांकि, आज कई ऐसे मुद्दे पर सुनवाई होगी, जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। इस बीच माना जा रहा कि आज एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय बीएस 6 वाहन की उम्र सीमा तय कर सकता है।
SIR से जुड़े मामले की सुनवाई पर सबकी नजर
बता दें कि बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना था कि चुनाव आयोग को एसआईआक का पूरा अधिकार है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने SIR के समय को लेकर जरूर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह मसला लोकतंत्र के मूल और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
वहीं, शीर्ष न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड व चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को निर्धारित लिस्ट में ना शामिल किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए थे।