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सूचना मंत्रालय का बड़ा फैसला, समाचार और गैर-समाचार चैनल की रेटिंग जारी करने पर लगाया रोक

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Jul 6, 2026


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्राडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) को निर्देश दिया है कि वह टेलीविजन रेटिंग नीति, 2026 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक समाचार और गैर-समाचार, दोनों श्रेणियों की टेलीविजन रेटिंग जारी करना बंद कर दे।

नए निर्देश के तहत केवल समाचार चैनलों की रेटिंग पर पहले से लागू रोक का दायरा बढ़ाया गया है। इसे सभी तरह के चैनलों पर लागू कर दिया गया है।

कब तक के लिए रोकी गई मापन प्रणाली?

इसके साथ ही भारत की टेलीविजन दर्शक मापन प्रणाली तब तक के लिए रोक दी गई है, जब तक कि बीएआरसी को मार्च में लागू हुई नई नियामक व्यवस्था के तहत मंजूरी नहीं मिल जाती।

इस नई नीति ने टेलीविजन रेटिंग नीति, 2014 का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि बीएआरसी हर सप्ताह दर्शकों की संख्या संबंधी आंकड़े जारी करती है। ये आंकड़े विज्ञापन, मीडिया योजना और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए उद्योग का मानक माने जाते हैं।

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