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Joe Biden’s Son Hunter Biden To Be Sentenced On December 4 – Amar Ujala Hindi News Live – Us:बंदूक मामले में हंटर बाइडन को 4 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा; राष्ट्रपति बोले

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Sep 20, 2024


Joe Biden's son Hunter Biden to be sentenced on December 4

जो बाइडन, हंटर बाइडन
– फोटो : एएनआई

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को बंदूक मामले में 4 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। उन पर गलत बयान देने और अवैध रूप से बंदूक रखने का दोष साबित हुआ है। 2018 में झूठ बोलकर बंदूक खरीदने के मामले में डेलावेयर संघीय अदालत ने दोषी ठहराया गया था। बंदूक खरीदने से पहले उन्होंने दावा किया था कि वह अवैध रूप से नशीली दवाओं का न तो इस्तेमाल करते हैं और न ही उसके आदी हैं। अदालत में उनका यह दावा झूठा साबित हुआ है। जुलाई में अपने पुनर्निर्वाचन की दौड़ से हटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा है कि वह अपने बेटे को माफ करने या उसकी सजा कम करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

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इसके पहले उन्हें 13 नवंबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन हंटर के वकीलों ने कहा कि उन्हें पर्याप्त तैयारी के लिए और समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई 4 दिसंबर तक टाल दी। मामले में उन्हें 25 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, पहली बार दोषी पाए जाने के कारण या तो उन्हें बहुत कम सजा होगी या पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा।

 

16 दिसंबर को संघीय कर मामले में भी होगी सजा

हंटर को 16 दिसंबर को कैलिफोर्निया में संघीय कर मामले में भी सजा होगी। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इस मामले में उन्हें 17 साल तक की सजा हो सकती है। उन पर 1.35 मिलियन डॉलर (11.28 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

 

यह है मामला

इससे पहले पिछले साल अदालत ने माना था कि हंटर ने हथियार खरीदने के लिए कई बार झूठ बोला है। उन पर अक्तूबर 2018 में बंदूक खरीदने के दौरान अपनी नशे की लत को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप है। कहा गया था कि हंटर ने जब अक्तूबर 2018 में डेलावेयर के कॉल्ट कोबरा स्पेशल स्टोर से बंदूक खरीदी थी। तो उस समय बंदूक खरीदने के लिए उन्होंने जो फॉर्म भरे थे, उसमें उन्होंने झूठी जानकारी दी थी। उन्होंने उस समय कहा था कि वह ड्रग्स का आदी नहीं है जबकि ऐसा नहीं था। इसके साथ ही हंटर अपनी बिजनेस डीलिंग्स को लेकर भी जांच के दायरे में रहे हैं। इस मामले को देख रहे एक विशेष काउंसिल ने कहा कि समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करने की वजह से हंटर पर वॉशिंगटन या फिर कैलिफोर्निया में मामला चलाया जा सकता है।आरोप हैं कि हंटर बाइडन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया। वह 2017 और 2018 में 15 लाख डॉलर से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए। इन दो सालों में उनकी कमाई पर लगभग एक लाख डॉलर से अधिक का बकाया है।

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