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अकाल तख़्त क्या है और पंजाब के सिख विधायकों को क्यों होना पड़ा पेश?

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Jul 1, 2026


अकाल तख़्त के जत्थेदार और विधायक

इमेज स्रोत, ravinder singh robin/bbc

इमेज कैप्शन, अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को “जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026” से संबंधित आपत्तियों को दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया है

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बेअदबी विरोधी क़ानून को लेकर पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों ने सोमवार को अकाल तख़्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज के सवालों के जवाब दिए.

अकाल तख़्त ने “जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026” जिसे बेअदबी विरोधी क़ानून भी कहा जाता है, उस पर अपनी आपत्तियों के संबंध में पंजाब के सभी सिख विधायकों को तलब किया था.

सुनवाई के बाद अकाल तख़्त ने पंजाब सरकार को “जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026” से जुड़ी आपत्तियों को दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया है.

जत्थेदार गरगज ने कहा, “अकाल तख़्त साहिब क़ानून में मौजूद त्रुटियों की एक प्रति सरकार को सौंपेगा. आपत्तियों के दूर होने तक नए क़ानून को रोक दिया जाना चाहिए.”

जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज के मुताबिक़, सभी विधायकों ने हाथ उठाकर इस पर अपनी सहमति जताई.

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