राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। अहमदाबाद महानगरपालिका ने मोटेरा में हजारों वर्ग मीटर जमीन पर फैले आसाराम के आश्रम पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इससे पहले प्रशासन ने आश्रम को दी गई जमीन की मंजूरी को निरस्त कर दिया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने मोटेरा में आश्रम को दी गई करीब 33 हजार वर्ग मीटर जमीन के अन्य उपयोग के मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार व महानगरपालिका के दावे को सही माना था। उसने आश्रम को ढहाने के खिलाफ की गई याचिका को खारिज कर दिया था।
नियम के अनुसार, ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण को शुल्क लेकर नियमित नहीं किया जा सकता।
आश्रम का आवेदन महानगरपालिका ने अक्टूबर 2025 में खारिज कर दिया था। इसके बाद आश्रम ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।